National Politics

पीएम की डिग्री विवाद केस में केजरीवाल को झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने संजय सिंह से अलग सुनवाई की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम.आर. मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए साफ कहा कि आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

यह मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने से जुड़ा है। इससे पहले केजरीवाल ने अहमदाबाद की सिटी सेशंस कोर्ट के 15 दिसंबर 2025 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने उस आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट के 23 सितंबर 2023 के फैसले को रद्द कराने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ मामला आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के मुकदमे से अलग चलाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि दोनों मामलों की घटनाएं, आरोप और तथाकथित लेन-देन अलग-अलग हैं, इसलिए एक ही शिकायत के आधार पर संयुक्त सुनवाई न्यायसंगत नहीं है। हालांकि, निचली अदालतों के बाद अब हाईकोर्ट ने भी इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद केजरीवाल के लिए कानूनी चुनौती और बढ़ गई है, जबकि मानहानि मामले में संयुक्त सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।