शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने ED को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी सार्वजनिक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक होगा. इस घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन के रूप में प्रस्तुत किया है. ED ने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. एजेंसी का दावा है कि इन दोनों नेताओं ने साउथ लॉबी की मदद के लिए 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव किए थे, जिसके तहत कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी. सूत्रों के अनुसार, इस राशि में से 45 करोड़ रुपये का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था.

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में एक नई आबकारी नीति लागू की थी. इस नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार को निजी हाथों में सौंपा गया. लेकिन यह नीति शुरू से ही विवादों में रही. बढ़ते विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति बहाल कर दी.

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