सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर दिए बयान से जुड़े मामले में कोई राहत नहीं दी. दरअसल, कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह कोई सामान्य ट्वीट नहीं था, आपने इसमें “मसाला” डाला है. कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों को कैसे सही ठहराती हैं? साथ ही यह भी कहा कि इस पोस्ट की व्याख्या याचिका खारिज करने का आधार नहीं हो सकती. इस पर कंगना के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.
यह मामला पंजाब के बठिंडा जिले की 73 वर्षीय महिला महिंदर कौर की शिकायत पर आधारित है. उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा की अदालत में मामला दर्ज करवाया था. उनका आरोप है कि कंगना ने उन्हें शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी “दादी” बताकर गलत और अपमानजनक टिप्पणी की.
इससे पहले कंगना के वकील ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि बठिंडा कोर्ट का समन आदेश प्रक्रियागत रूप से गलत था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिससे कंगना को झटका लगा और उन्होंने याचिका वापस ले ली.
