इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत, विदेश यात्रा पर लगी रोक

कोलकाता | 5 जून 2025 — सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट के चलते गिरफ्तार की गई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये के ज़मानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है, साथ ही देश छोड़ने पर रोक भी लगा दी गई है।

22 वर्षीय शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था, जिसे सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया गया। यह वीडियो अब डिलीट किया जा चुका है।

शर्मिष्ठा के खिलाफ पहली एफआईआर वजाहत खान कादरी नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जो कोलकाता के गार्डन रीच इलाके का निवासी है। कादरी फिलहाल फरार है, जबकि उसके खिलाफ भी श्री राम स्वाभिमान परिषद नामक एक ट्रस्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पनोली के खिलाफ मुंबई, असम और देश के अन्य हिस्सों में भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों में उन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और धार्मिक देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।

इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ चुका है, जहां एक वर्ग शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है, जबकि दूसरे वर्ग का कहना है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को कानून का सामना करना चाहिए।

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