नए साल पर इंदौर पुलिस की लोगों को नसीहत , हो सकती है जेल

कुछ समय बाद नए साल की शुरुआत होने वाली है . सभी जगह पर लोग नए साल का जश्न मनाने को तैयार हैं. मध्य प्रदेश में रात के 12 बजते ही जश्न शुरू हो जाएगा. लेकिन नए साल के जश्न में नशा करना भारी पड़ सकता है. नशे में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुस्तैद है. इंदौर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है.

ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट का प्रचार प्रसार कर नियम का उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्मानेा की जानकारी दी जा रही है. पुलिस उपायुक्त विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नए साल के जश्न में उपद्रवी बाधा नहीं डाल सकेंगे. पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. खास तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है. ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट में नियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने तैयारियों के सिलसिले में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आसपास के जिलों से आने वाली वाहनों पर नजर रखी जाएगी. वाहनों का चेकिंग अभियान चलाने के लिए पुलिस की टीम मुस्तैद है. नशे की हालत में वाहन चलाने पर गाड़ी को जब्त कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी.

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