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भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द और कोच अपग्रेड नियमों में किया बड़ा बदलाव

भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट और रिफंड नीतियों में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किया है, ताकि टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके और यात्रियों को सुविधा बढ़ाई जा सके। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। प्रस्थान 24 से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा, जबकि 72 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर यात्रियों को 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। इससे पहले 72 घंटे पहले तक रद्द करने पर पूरा रिफंड मिलता था।

रेलवे ने ऑफलाइन टिकट रद्द करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी है। अब यात्री किसी भी रेलवे स्टेशन से टिकट रद्द कर सकते हैं, भले ही वह टिकट किसी अन्य स्टेशन से बुक किया गया हो। इसके अलावा, यात्रियों को अब टिकट पर लिखे प्रस्थान स्टेशन के बाद किसी भी स्टेशन से ट्रेन में सवार होने की अनुमति है। मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बोर्डिंग पॉइंट अपडेट करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने कोच अपग्रेड का विकल्प भी पेश किया है। यात्री ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी सीट को उच्च श्रेणी में बदल सकते हैं, जैसे थर्ड एसी से फर्स्ट एसी। यह सुविधा रेलवे की आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उपलब्ध होगी। इन बदलावों से यात्रियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और टिकट बुकिंग की पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि कालाबाजारी और टिकटों के गलत उपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी।