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इंडिया गेट प्रदर्शन मामला: छह आरोपियों को जमानत, चार की याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने कर्तव्य पथ स्थित इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार छह प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा ने मेहुल, प्रीतिरानी, सिमरन, नोई, वागीशा और करीना को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को आगे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि मामले से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य पहले ही जब्त किए जा चुके हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन छह आरोपियों के खिलाफ नक्सलियों से जुड़े किसी प्रतिबंधित या कट्टरपंथी संगठन की सक्रिय सदस्यता का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि, इसी मामले में चार अन्य आरोपियों—गुरकीरत कौर, रवजोत कौर, आयशा वफिया और अविनाश सत्यपति—को राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि लगाए गए नारे सीधे तौर पर माडवी हिडमा के समर्थन में थे और कुछ आरोपी कथित रूप से प्रतिबंधित नक्सली संगठन रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़े बताए जा रहे हैं। अदालत ने आशंका जताई कि इन आरोपियों को रिहा करने से वे दोबारा ऐसे कृत्यों में शामिल हो सकते हैं या फरार होने का जोखिम पैदा हो सकता है। वहीं, आरोपी अक्षय ई आर की जमानत याचिका पर बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है, जिस पर अब शनिवार को फैसला लिया जाएगा।

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