यस बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. आयकर विभाग ने यस बैंक को 2209.17 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस दिया है. इसमें ब्याज भी शामिल हैं. यस बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा है कि बैंक को 30 सितंबर 2021 को आकलन वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ था. यह नेटिस उसे पहले दाखिल किए इनकम टैक्स रिर्टन के अनुरूप रिफंड प्राप्त करने के बाद दिया गया था. हालांकि, अप्रैल 2023 में आयकर विभाग द्वारा मामले को फिर से खोल दिया गया था.
बता दें कि पुनर्मूल्यांकन आदेश 28 मार्च को नेशनल असेसमेंट यूनिट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पारित किया गया था. वहीं, बैंक ने फाइलिंग में आगे कहा कि मूल असेसमेंट आदेश में जो कुल आय निर्धारित की गई थी,उसे अपरिवर्तित रहना चाहिए था और इस कारण बैंक के विरुद्ध कोई टैक्स डिमांड नहीं उठाई जानी चाहिए थी. यस बैंक का मानना है कि इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार हैं और बैंक ने स्पष्ट किया कि उसे अपने परिचालन पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की आशंका नहीं है. वहीं, यस बैंक ने फाइलिंग में आगे कहा, बैंक लागू कानून के तहत उक्त पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करेगा.
