मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान करूणामूलक रोजगार नीति के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया है।
करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अभिभावक विहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में इस प्रकार की नियुक्ति के लिए मौजूदा पांच प्रतिशत कोटे के तहत रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए इस कोटे में एकमुश्त छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में वार्षिक रूप से 60 सीटों की क्षमता वाले नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
