National

गृह मंत्रालय ने जारी किया नया नियम, केंद्रीय अनुभव बिना IG पद पर नियुक्ति नहीं

गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्रीय नेतृत्व पदों पर नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी और अनुभव आधारित बनाने के लिए नया नियम जारी किया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक (IG) या समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आईपीएस अधिकारियों के पास SP या DIG स्तर पर कम से कम दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनुभव होना अनिवार्य होगा।

यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के अधिकारियों पर लागू होगा। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी आधिकारिक सूचना में सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को इस संशोधित दिशा-निर्देश से अवगत कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पत्र की प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

अधिकारियों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय नेतृत्व पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारी केंद्र स्तर का पर्याप्त अनुभव रखते हों और वरिष्ठ पदों के लिए योग्य साबित हों। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) को इस निर्देश को आईपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है। यह परिवर्तन केंद्र में वरिष्ठ आईपीएस पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को और मजबूत, अनुभव आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।