हिमाचल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए नए फरमान जारी किए है। अब सरकारी स्कूलों में अध्यापक जींस, टी-शर्ट, चटक रंग वाली और फैशनेबल ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी है। इसके लिए विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए है। हालांकि, विभाग ने शिक्षकों के लिए कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं किया है। बता दें कि यह परामर्श अनिवार्य नहीं है, लेकिन छात्र-छात्राओं में एक उदाहरण पेश करने और शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा बनाए रखने के मद्देनजर एक पेशेवर व औपचारिक ड्रेस कोड अपनाने की बात कही गई है।
सचिव शिक्षा राकेश कंवर की ओर से नए निर्देश स्कूलों को जारी किए गए हैं। इसके अनुसार शिक्षक भड़कीले, चटख रंग बिरंगे वाले कपड़े, स्किन फीट जींस, बिना कॉलर की शर्ट या टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। सप्ताह में में एक या दो दिन केजुअल ड्रेस पहन सकेंगे यह दिन कौन से होंगे यह प्रधानाचार्य तय करेंगे। बाकी दिन फॉर्मल ड्रेस यानी पेंट शर्ट, ब्लेजर पहन सकेंगे।
