हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देंगे पुलिसकर्मी

Himachal High Court. Tribune photo

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ा आदेश सरकार को दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि पुलिसकर्मी लगातार आठ घंटे से अधिक काम न करें। बता दें कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम 45 दिन का अतिरिक्त वेतन दे।

इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पुलिस बल के कल्याण के लिए 13 अप्रैल, 2012 को गठित एक सदस्यीय राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार तीन महीने के भीतर कोष बनाने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा, पुलिस बल के स्वजन को ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट लगने, दिव्यांगता होने या मृत्यु की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गर्मियों में कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्याप्त अवकाश दिया जाए।

error: Content is protected !!