हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में वाहन सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब अवैध तरीके से बदली गई नंबर प्लेट या मानक से हटकर लगे टायर वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनों के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
राज्य पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं। हाल ही में हमीरपुर जिले में एक ऑल्टो कार के परिवर्तित नंबर प्लेट और टायर के लिए जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फैंसी फॉन्ट, छेड़ी हुई पंजीकरण संख्या, स्टाइलिश अक्षर या किसी भी तरह के अवैध स्टिकर का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है। सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं, बल्कि मानक आकार से बड़े या चौड़े टायर, पहिया मेहराब से बाहर निकले टायर, गैर-मान्यता प्राप्त रिम या अन्य अवैध संशोधन वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे बदलाव सड़क पर सुरक्षा खतरा बढ़ाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देते हैं।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ एक कानूनी अपराध है और यह वाहन की पहचान पर गंभीर असर डालता है। उन्होंने आगे कहा कि अनधिकृत टायर वाहन की स्थिरता और ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा होता है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि अब वाहन चालक किसी भी प्रकार से कैमरा या ऑनलाइन चालान से बचने की कोशिश न करें। दोपहिया और व्यावसायिक वाहनों में भी अब पंजीकरण नंबर को ढकने या छुपाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।









