ऊना के जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी हथियार लाइसेंसधारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा करने का अहम आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, लाइसेंसधारकों को 26 नवंबर तक अपने नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत आर्म्स डीलर के पास हथियार जमा कराना अनिवार्य है। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम हाल ही में जिले में हुई गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लिया गया है। थाने और अधिकृत डीलर जमा की गई सामग्री की सुरक्षित प्राप्ति और रख-रखाव के लिए रिसिप्ट देंगे। आदेश समाप्त होने के बाद जमा हथियार वापस किए जाएंगे। डीसी और एसपी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों की स्थिति की समीक्षा की और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस सिफारिश की थी।
सशस्त्र/पैरामिलिट्री फोर्स, होम गार्ड्स, पुलिसकर्मी, बैंक सुरक्षा गार्ड और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों को इस आदेश से छूट दी गई है। सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले हथियारों के लिए पुलिस खतरे की स्थिति का आकलन करेगी। जीवन पर तत्काल खतरा होने वाले लाइसेंसधारकों को भी छूट दी जाएगी। जनता से आदेश का पालन कर शांति बनाए रखने की अपील की गई है।









