कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका देते हुए, हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने उस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को आरएसएस जैसी संस्थाओं की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है। पुनश्चैतन्य सेवा संस्था ने इस आदेश को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि यह निजी संगठनों की वैध गतिविधियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि बिना लिखित अनुमति के कोई भी संगठन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों या अन्य परिसरों में कार्यक्रम, बैठक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं कर सकता। साथ ही जिला प्रशासन को कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। अब अदालत के आदेश से सरकार के निर्देश पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है।


