न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है. भांग की खेती वैध करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया जो सर्व सममति से पारित हो गया. इससे पहले सदन में इस पर चर्चा हो चुकी थी साथ ही तीन राज्यों मध्य प्रदेश ,उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रुप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली गई है.
जगत सिंह नेगी ने नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पेश की. 10 सदस्यों की इस कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिश की है. आने वाले वक्त में इससे हिमाचल प्रदेश की आय वृद्धि का दावा किया जा रहा है.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, NDPC एक्ट 1985 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों के आधार पर नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, आयात-निर्यात, बिक्री, खरीद खपत या भांग की खेती की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश NDPC एक्ट 1989 में संशोधन किया जाएगा.
NDPC एक्ट की धारा 14 के तहत केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक सामान्य या विशेष आदेश पारित किया जाना चाहिए.