वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में किए गए बदलावों पर रोक की मांग की थी.

सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की बेंच 20 मई से लगातार मामले पर सुनवाई कर रही थी. उससे पहले अप्रैल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास यह मामला था. लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी थी और इसके साथ ही यह कानून के तौर पर लागू हो गया. हालांकि, राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले और बाद में असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर कानून पर रोक लगाने की मांग कर दी.

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