सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु और इस्कॉन मुंबई के बीच बेंगलुरु के हरे कृष्ण मंदिर को लेकर जारी विवाद पर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेंगलुरु हरे कृष्ण हिल टैंम्पल इस्कॉन बेंगलुरु के पास ही रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है और मुंबई इस्कॉन के अधिकार को रद्द कर दिया है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि इस्कॉन मुंबई का दावा था कि इस्कॉन बेंगलुरु सिर्फ उसकी एक ब्रांच है. इस कारण इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़ी सभी संपत्ति भी इस्कॉन मुंबई के अधिकार क्षेत्र में आती है. वहीं, इस्कॉन बेंगलुरु ने दावा किया था कि वह बीते कई दशकों से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और बेंगलुरु के मंदिर का मैनेजमेंट कर रही है.
