गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के रेप केस में दोषी आसाराम को अस्थायी राहत देते हुए उसकी जमानत अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। वह वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 28 मार्च को स्वास्थ्य आधार पर उसे तीन महीने की अस्थायी जमानत दी गई थी, जो 30 जून को समाप्त हो रही थी।
अदालत ने यह विस्तार इसलिए दिया ताकि आसाराम के वकील याचिका में जरूरी दस्तावेज कोर्ट में जमा कर सकें। अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। आसाराम के वकील ने बताया कि 28 मार्च को जमानत मंजूर होने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश मिलने में करीब 10 दिन लग गए, जिसके चलते आसाराम की रिहाई 7 अप्रैल को हुई। उन्होंने कोर्ट से दस्तावेज जमा करने के लिए दो दिन की मोहलत की मांग की।
