राजधानी दिल्ली से सिर्फ गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर अब ज्यादा ग्रीन टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत पहले जहां ट्रकों को लगभग ₹2600 का शुल्क देना पड़ता था, अब उन्हें ₹4000 तक का चार्ज देना होगा। यह शुल्क खास तौर पर उन वाहनों से लिया जाएगा जो दिल्ली में सामान उतारने या किसी काम से नहीं आते, बल्कि केवल शहर को पार करने के लिए राजधानी की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं।
नए नियमों के अनुसार हल्के वाहनों जैसे LMV, कार और वैन को करीब ₹2000 तक ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है, जबकि ट्रक और भारी वाहनों पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है। कई वाहन दिल्ली को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे शहर में यातायात और प्रदूषण बढ़ता है। अधिक चार्ज लगने से ऐसे वाहनों को अब दिल्ली के बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाईपास का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।









