आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट में सरकार की अर्जी , जानिए क्या है मामला

हिमाचल में हो रही आउटसोर्स भर्तियों पर रोक हटाने को लेकर अब सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने इस मामलें पर कोर्ट में अर्जी दर्ज करवाई है। बता दें की प्रदेश में हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई है , वहीँ इसी मामलें पर कोर्ट ने भी सरकार की आउटसोर्स भर्तियों पर सवाल उठाये है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी नर्सों की भर्ती कर सकती है।

सरकार ने इसके लिए कोई भी पैरामीटर और नियम नहीं बनाए हैं महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

अदालत ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की ओर से विभागों में की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने कंपनियों और उम्मीदवारों का सारा डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आराेप लगाए हैं कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

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