हरियाणा। राज्य में ग्राम पंचायत की जमीन पर जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में मकान बना लिया है और वह 20 साल पुराना है, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा. हालांकि, अगर यह मकान किसी तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर है, तो उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा.
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को बातचीत में कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों को प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दी गई. हमारी सरकार ने उन सभी को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा दिया है.
कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है, और नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पहले चरण की शुरुआत करेंगे. प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबों को शहरों में 30 गज, महाग्रामों में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने गरीबों को प्लॉट देने का निर्णय लिया है. जिन गांवों में जमीन नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये भेजे हैं, ताकि वे प्लॉट ले सकें. इसके अलावा, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेशभर में सर्वे किया जा रहा है. जो गरीब व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र होगा, उसे सरकार मकान बनाकर देगी.
