वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा  में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है. बता दें कि 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दी थी. यह नया विधेयक लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा. नए बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी.

मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल और व्यवहारिक रूप से बोझिल हो गया था. इसमें समय-समय पर बदलाव किए गए, लेकिन यह आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था. इसलिए, सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, टैक्सपेयर्स को राहत देने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया है.

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