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1 फरवरी से FASTag नियम बदले, नई गाड़ियों के लिए KYV अनिवार्यता खत्म

वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। 1 फरवरी से नई कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय अब KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही जिन वाहनों पर पहले से FASTag लगा है, उनके मालिकों को भी नियमित KYV कराने से छूट दी गई है।

इस फैसले का मकसद FASTag एक्टिवेशन के बाद आने वाली अनावश्यक दिक्कतों को खत्म करना है। पहले कई बार वैध दस्तावेज होने के बावजूद वाहन मालिकों को वेरिफिकेशन में देरी का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था से FASTag को बार-बार अपडेट कराने की परेशानी नहीं रहेगी।

हालांकि KYV को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। अब यह प्रक्रिया केवल जरूरत पड़ने पर ही लागू होगी, जैसे टैग के गलत इस्तेमाल, फर्जी जारी होने या किसी शिकायत की स्थिति में। सामान्य रूप से सही तरीके से काम कर रहे FASTag के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।

इसके अलावा, FASTag जारी करने वाले बैंकों को अब वाहन पोर्टल के सरकारी डेटाबेस से गाड़ी का प्री-वेरिफिकेशन करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और तेज होगी। NHAI के अनुसार, इस बदलाव से टोल प्लाजा पर भुगतान और यात्रा अनुभव पहले से ज्यादा सुगम हो जाएगा।