EPFO: नई नौकरी ज्वाइन करने पर आसानी से ट्रांसफर होगा PF का पैसा

ईपीएफओ ने निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. ईपीएफओ ने अपना नियम बदलते हुए पीएफ ट्रांसफर के प्रोसेस को पहले से और ज्यादा आसान कर दिया है. अब ट्रांसफर एप्लिकेशन सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किए जा सकेंगे कि पिछली और अलगी नौकरी में आपकी सर्विस पीरियड में कोई मामूली ओवरलैपिंग हो रही है. यानी अब आपको दोनों नौकरियों के सर्विस पीरियड में ओवरलैप की वजह से पीएफ ट्रांसफर का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. ईपीएफओ के इस फैसले से नौकरी जॉइन करने पर PF का पैसा ट्रांसफर करना आसान होगा.

बता दें कि जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर किसी ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैपिंग डेट्स मिलती हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रीय ऑफिस को उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं करना है. इसके लिए ट्रांसफर ऑफिस को ये जिम्मेदारी दी गई है वो बिना क्लेम को लौटाए या फिर रिजेक्ट किए, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और केवल जरूरी मामलों में ही जवाब दें.

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