कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों (International Workers) के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। 18 मार्च 2026 को जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब PF राशि सीधे विदेशी बैंक खातों में भेजी जा सकेगी और कागजी कार्यवाहियों की संख्या कम हो जाएगी। पहले अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को PF क्लेम में Form 15CA और 15CB भरने, टैक्स नियमों और ऑडिट प्रक्रियाओं के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था से ये प्रक्रियाएँ आसान होंगी और समय की बचत होगी।
इस सुविधा का लाभ केवल उन देशों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके साथ भारत का Social Security Agreement (SSA) है। SSA देशों के कर्मचारी अब PF राशि भारत, अपने देश या किसी तीसरे देश के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। विदेशी बैंक खाता वैरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आवश्यक होगी, जिसे नियोक्ता या अधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। PF क्लेम की प्रोसेसिंग संबंधित रीजनल ऑफिस में ही होगी, जहां अधिकारी विदेशी बैंक विवरण दर्ज करेंगे और राशि ट्रांसफर करेंगे। दिल्ली (नॉर्थ) का रीजनल ऑफिस इस प्रक्रिया का नोडल सेंटर होगा और Form 15CA/15CB की फाइलिंग के लिए विशेष चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किया गया है।
रीजनल ऑफिस यह सुनिश्चित करेंगे कि टैक्स कटौती सही तरीके से हो और किसी भी गलती को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से सुधारा जाएगा। हर पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा और महीने में उसका मिलान किया जाएगा। इस बदलाव से अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए PF क्लेम तेज़, सुरक्षित और कम जटिल होगा। लंबे समय तक चलने वाली कागजी प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी, जिससे देरी और परेशानियों में काफी कमी आएगी।









