भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू करने का बड़ा फैसला किया है। अब तक इन ट्रेनों में केवल महिला कोटा, दिव्यांग (PwD), सीनियर सिटीजन और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था, लेकिन इस नए नियम के तहत यात्रियों को अचानक यात्रा करनी होने पर सीट/बर्थ मिलने में आसानी होगी।
नए नियम के अनुसार:
- अमृत भारत ट्रेनों में जहां 7 या उससे अधिक स्लीपर कोच हैं, वहां 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा निर्धारित किया गया है।
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अलग-अलग क्लास के लिए इमरजेंसी कोटा होगा:
- 1A (फर्स्ट एसी): वीकडे 4 बर्थ, वीकेंड 6 बर्थ
- 2A (सेकंड एसी): वीकडे 20 बर्थ, वीकेंड 30 बर्थ
- 3A (थर्ड एसी): वीकडे 24 बर्थ, वीकेंड 42 बर्थ
रेलवे ने बताया कि यह कोटा ARP (एडवांस रिज़र्वेशन पीरियड) या नो-बुकिंग डेट जो पहले हो, उससे लागू होगा। इस फैसले की अहमियत यह है कि अचानक यात्रा करने वालों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और खास जरूरत वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, रेलवे समय-समय पर डिमांड और सीटों की उपलब्धता के अनुसार इमरजेंसी कोटा में बदलाव कर सकेगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार, जोनल रेलवे जरूरत और सीटों की उपलब्धता देखकर कोटा एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे यात्रियों की सुविधा और यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा।









