हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज से वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है। आज से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ‘कार बिन’ यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य होगा । खास बात यह है कि यदि आपके वाहन में कूड़ादान नहीं है तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन्स यानी कूड़ादान लगाए गए हों। इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
इसलिए लिया गया फैसला —
हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है । इसके साथ ही सड़कों, घाटियों और पर्यटन स्थलों पर कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं। प्लास्टिक की बोतलें, खाने के रैपर और अन्य कूड़ा-कचरा पहाड़ों की खूबसूरती को खराब कर रहा है। इस बढ़ती गंदगी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यटकों को हमेशा कूड़े के थैले या डस्टबिन साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए।
