अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे हश मनी केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ऐसा माना जा रहा था कि इस केस में उन्हें सजा सुनाई जा सकती है. वहीं, शुक्रवार को न्यूयॉर्क की अदालत में ट्रंप को सभी 34 दोषों से मुक्त कर दिया गया है. न ही उन पर कोई जुर्माना लगाया और न ही फ़ैसला देते समय उन पर कोई शर्त भी नहीं लगाई.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जुआन मर्चन ने कहा कि वास्तव में यह एक आसाधारण मामला था. उन्होंने बताया कि इससे पहले कभी भी इस अदालत को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा है. जस्टिस मर्चन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति पद को दी गई सुरक्षा ट्रम्प के इस तरह के कामों की गंभीरता को कम नहीं करती है. अपराध-अपराध ही रहेगा. वे अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से इसके कमीशन को उचित नहीं ठहराते हैं. राष्ट्रपति पद देश का है किसी व्यक्ति विशेष का नही है.