अहमदाबाद प्लेन हादसे बाद डीजीसीए का फैसला, उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांच का निर्देश

भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बोइंग के सभी ड्रीमलाइनर विमानों की बेड़े पर सुरक्षा जांच को सख्त कर दिया है। ये फैसला अहमदाबाद में एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट एआई-171 के भयावह हादसे के बाद लिया गया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि वह 15 जून, 2025 की मध्यरात्रि से भारत से उड़ान भरने से पहले एक बार की विशेष जांच प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू करे। डीजीसीए ने उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांचों का निर्देश दिया है, जिसमें फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग, कैबिन एयर कंप्रेसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल एक्टुएटर ऑपरेशन, ऑयल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम की सेवा जांच शामिल है।

इसके साथ ही टेकऑफ से पहले के पैरामीटर्स की समुचित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा डीजीसीए ने आदेश दिया है कि ‘फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन’ को ट्रांजिट निरीक्षण में जोड़ा जाए और यह प्रक्रिया अगले आदेश तक जारी रखी जाए। साथ ही दो सप्ताह के भीतर पावर एश्योरेंस चेक्स कराना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही पिछले 15 दिनों में बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों में सामने आए रिपिटिटिव तकनीकी खराबियों की समीक्षा करने और उनसे जुड़े सभी मेंटेनेंस कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश भी दिए गए हैं। डीजीसीए का यह कदम एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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