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समीर वानखेड़े की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, रेड चिलीज को 7 दिन में जवाब देने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिकाकर्ता वानखेड़े से कहा है कि वे याचिका की प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराएं. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

समीर वानखेड़े, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की जांच की थी, ने वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर आपत्ति जताई है. उनका दावा है कि इस सीरीज में एक ऐसा अधिकारी दिखाया गया है जो हूबहू उन्हीं जैसा प्रतीत होता है और जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. वानखेड़े ने बताया कि इस सीरीज के बाद उन्हें, उनकी पत्नी और बहन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया मानहानिकारक है.

वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिका में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है, जिसे कैंसर रोगियों की सहायता के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल को दान करने की बात कही गई है. कोर्ट ने माना कि याचिका दायर करने का कारण जायज है, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है.

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