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दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाले मामले में केजरीवाल समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और अन्य 21 लोगों सहित कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की है।

हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे CBI अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं, सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल-सिसौदिया समेत सभी आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से भी इंकार किया। सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

सीबीआई की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने कहा कि यह घोटाला दिल्ली के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इसकी साइंटिफिक जांच में हर पहलू की पुष्टि हुई है। उन्होंने हवाला और अन्य माध्यमों से 100 करोड़ तक की रिश्वत ट्रांसफर होने की बात कही, जिसमें 44.50 करोड़ का हवाला राजनीतिक पक्ष के लिए गोवा भेजा गया।

मेहता ने बताया कि इस मामले में 164 के बयान दर्ज किए गए और कई गवाहों ने साजिश, रिश्वत और पैसे के ट्रांसफर की स्पष्ट जानकारी दी। अदालत में दस्तावेज़, ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स पेश किए गए, और 12 दिनों के भीतर 600 पेज का जजमेंट भी जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल तब तक स्थगित रहेगा जब तक हाईकोर्ट CBI की रिवीजन याचिका पर निर्णय नहीं लेता। इस फैसले के साथ कोर्ट ने सीबीआई की रिहाई रोक अर्जी को खारिज कर दिया।