Delhi

दिल्ली HC ने एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने का दिया निर्देश, स्वच्छ हवा को बताया अधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर उच्चतम 18% जीएसटी को कम करना न्यूनतम आवश्यक कदम है। अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के लगभग 3 करोड़ निवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार या तो नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराए या एयर प्यूरीफायर पर GST तुरंत घटाए।

यह सुनवाई अधिवक्ता कपिल मदन की याचिका पर हुई, जिसमें एयर प्यूरीफायर को ‘चिकित्सा उपकरण’ की श्रेणी में लाकर 5% GST लागू करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने स्थिति की गंभीर बताते हुए कहा कि “हर नागरिक को ताजी हवा मिलनी चाहिए। अगर आप इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो कम से कम GST घटाएं। इसे आपातकाल की तरह लें।” दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में लगभग 15% का कारण खराब वायु गुणवत्ता रहा।