दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। इस नए आदेश के तहत अब GNCTD और MCD के सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने और जाने के समय मशीन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब दफ्तरों का समय पहले की तरह सामान्य रहेगा। MCD कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे, जबकि GNCTD के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। पहले लागू किए गए बदले हुए समय को समाप्त कर दिया गया है।
इस निर्णय के तहत हर विभाग में बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य होगा। जिन दफ्तरों में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है, वहां मशीनों को सुचारू रूप से चालू रखना सुनिश्चित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस नियम में छोटे कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी शामिल होंगे।
सरकार ने निगरानी को और सख्त बनाते हुए निर्देश दिया है कि विभाग प्रमुख रोजाना कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखेंगे। देर से आने, जल्दी जाने या अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी जाएगी, जबकि मासिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से दफ्तरों में अनुशासन बढ़ेगा, समय पर काम होगा और कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगेगी। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लागू किया गया है।









