दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है. इस नियम के तहत, दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाये गए हैं, जो वाहनों की उम्र की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे. यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है.
दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी की है. इसके अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों को स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना होगा जिसमें लिखा होगा कि पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. साथ ही, पंप कर्मचारियों को इस नियम की जानकारी दी जाएगी और उन्हें ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना करना होगा.
दिल्ली में यह नियम लागू होने के बाद, इसे चरणबद्ध तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से यह नियम पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रभावी होगा.
