Delhi

दिल्ली अदालत ने लालू यादव और परिवार के खिलाफ ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में आरोप तय किए

दिल्ली की अदालत ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। आरोपों के मुताबिक, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए नौकरी देने का बहाना बनाया। अदालत ने पाया कि लालू और उनके परिवार ने इस मामले में एक विस्तृत साजिश रची और गिरोह की तरह काम किया। कोर्ट ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 52 लोगों को बरी कर दिया गया।

आरोपपत्र में यह साफ उल्लेख है कि जमीनों के बदले रेलवे में नियुक्तियां दी गईं, जिसमें उम्मीदवारों की जांच और अप्रूवल में अनियमितताएं भी शामिल थीं। सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस दौरान जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी गई और नौकरी दिलाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी बरती गई। यह मामला लालू यादव के 2004-2009 के रेल मंत्री कार्यकाल का है, और कोर्ट ने इसे गंभीर साजिश मानते हुए सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।