नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों (ESM) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। यह सहायता केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत दी जाती है।
वित्तीय सहायता की नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी होंगी और इसका लाभ आयु सीमा वाले गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रित बच्चों को मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वित्तीय सहायता का विवरण
गरीबी भत्ता और शिक्षा अनुदान दोगुना
तीन प्रमुख श्रेणियों में वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है।
- गरीबी भत्ता गैर-पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और 65 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं के लिए बढ़ाकर ₹8,000 प्रति माह किया गया है (पहले ₹4,000 था)।
- शिक्षा अनुदान भी दोगुना कर दिया गया है, अब यह ₹2,000 प्रति माह होगा, और इसका लाभ दो आश्रित बच्चों (कक्षा I से स्नातक तक) या दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट कोर्स कर रही विधवाओं को मिलेगा।
विवाह अनुदान में भी वृद्धि
पूर्व सैनिकों और विधवाओं की दो बेटियों के विवाह के लिए विवाह अनुदान को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति लाभार्थी किया गया है।
इन बढ़ी हुई लाभों के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान ₹257 करोड़ है।
ये योजनाएँ रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से वित्त पोषित होती हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड (AFFDF) का हिस्सा है।


