हिमाचल में नशे का कारोबार करने वाले सौदागरों को अब मृत्युदंड मिलेगा व सजा के साथ दोषी को 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अब ड्रग माफिया पर नकेल कस दी है. बता दें की अब प्रदेश में अगर किसी भी युवा की चिट्टे या अन्य किसी भी प्रकार के ड्रग्स से मौत होती है तो कानून में उस नशे की तस्करी करने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा. इसके लिए बुधवार को विधानसभा में नया कानून लाने के लिए विधेयक पेश किया गया.
CM सुक्खू की तरफ से सदन में पेश किए गए इस विधेयक में नशे के सौदागरों को न केवल आजीवन कारावास का प्रावधान है, बल्कि उनके लिए मृत्युदंड का भी नए कानून में प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने सदन में हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक पेश किया. विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में नशे के सौदागरों को न सिर्फ आजीवन कारावास, बल्कि मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है. इसके साथ-साथ कानून में 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
