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संजौली मस्जिद केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश

हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां नगर निगम शिमला की आयुक्त अदालत ने संजौली की पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है. बता दें कि इससे पहले मस्जिद की दो मंजिलों को गिराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन शनिवार को सुनवाई ने अब आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान सुनाया है और फाइनल ऑर्डर जारी किया है. कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को ही अवैध माना है.

यह निर्णय उस स्थिति में लिया गया है जब वक्फ बोर्ड द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मस्जिद कमेटी को पर्याप्त समय और अवसर दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई वैध स्वीकृति या दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया. इसलिए अब शेष अवैध निर्माण को भी हटाने का आदेश दिया गया है.

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