कोर्ट ने संजय राउत को मानहानि के केस में सुनाई 15 दिन जेल की सजा

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है. उन्हें कोर्ट ने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया.

बता दें कि संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. राउत के आरोपों को मेधा ने खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं. बता दें कि मामला साल 2022 का है. संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी. मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया. उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी. सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था. हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई.

वहीं, कोर्ट के फैसले पर संजय राउत ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है. राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं.

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