जयपुर बम ब्लास्ट के केस में कोर्ट ने 4 आतंकियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

राजस्थान के जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि जिंदा बम मिलने के मामले में इन चारों आतंकियो को सजा सुनाई गई है. इससे पहले विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया था. अब इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि ये धमाके 13 मई को 2008 को जयपुर में हुए थे. इस दौरान 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे. नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के करीब मिला था. बम फटने के 15 मिनट पहले ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया था. चारों दोषियों को  IPC की 4, UAPA की 2 और विस्फोटक अधिनियम की 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया.

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