दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल सहित अन्य प्रस्तावित आरोपियों को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के सवाल पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया. कोर्ट ने अगली तारीख 8 मई, 2025 तय की है. कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में कमियों को दूर कर दिया गया है और अब मुद्दा यह है कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए. जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने आरोपपत्र में नामित राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों को संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है.
कोर्ट ने कहा कि मामला विचाराधीन है. इस चरण में अभियुक्तों को यह विशेष अधिकार है कि अदालत द्वारा उनके खिलाफ औपचारिक रूप से मामला उठाने का निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए. यह अधिकार धारा 223 के एक विशिष्ट प्रावधान से आता है, जो प्रक्रिया के इस प्रारंभिक चरण में अभियुक्तों को एक अद्वितीय कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.


