NH एक्ट में बदलाव, 5 साल तक नहीं बना हाईवे तो मालिकों को जमीन वापस

मोदी सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. कानून में होने वाले बदलाव के अनुसार, हाईवे डेवलेपमेंट के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का इस्तेमाल अगर 5 साल तक नहीं किया जाता तो इसे मूल मालिक को लौटा दिया जाएगा. सूत्रो के अनुसार, हाईवे अथॉरिटी या भूमि मालिकों को भी तीन महीने बाद अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि पर कोई आपत्ति दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी. इन प्रावधानों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन में प्रस्तावित किया है.

सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों का मकसद एनएच डेवलेपमेंट और सड़क किनारे सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम को तेज करना और मध्यस्थता को कम करना है. प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, सरकार किसी राजमार्ग, रेल और हवाई सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ किसी भी इंटरचेंज को एनएच घोषित कर सकेगी. मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

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