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इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अलविदा, 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025

1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से देशभर में प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि नया कानून टैक्स कानून को सरल, स्पष्ट और आम आदमी के लिए आसान बनाने के लिए लाया गया है। अब तक टैक्स कानून की जटिलता और उलझाऊ शब्दावली लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। नए इनकम टैक्स एक्ट में कानून अब लगभग 50% छोटा हो गया है और इसे साधारण भाषा में लिखा गया है।

कई गैर-जरूरी और पुराने सेक्शन हटा दिए गए हैं। साथ ही, अब लेट रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को भी टीडीएस रिफंड प्राप्त होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम आदमी की जेब पर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार की आय पर भी कोई असर नहीं होगा। सरकार का मकसद है टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना, विवाद कम करना और ईमानदार टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ाना। टैक्स वही रहेगा, लेकिन अब इसे भरना आसान होगा।