मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन मामला, SC ने जारी किया अवमानना नोटिस

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी.

कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को 9 फरवरी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था. मस्जिद गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका मे आरोप लगाया गया है कि 13 नवंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है.

मस्जिद तोड़ने का आदेश नगर पालिका की अधिशासी अभियंता मीनू सिंह ने दिया था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है. वहीं, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले को एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्ट किया जाए.

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