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बजट 2026-27: इनकम टैक्स आसान, विदेश यात्रा सस्ती और महिलाओं-युवाओं के लिए बड़े फैसले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में टैक्सपेयर्स और आम जनता के लिए कई राहत भरे ऐलान किए। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने 1961 के एक्ट की जगह लेगा। ITR रिवाइज करने की अंतिम तारीख 31 मार्च होगी, जबकि ITR-1 और ITR-2 31 जुलाई तक फाइल किए जा सकते हैं। छोटे टैक्स अपराधों पर अब सिर्फ जुर्माना लगेगा, जेल नहीं। विदेशी यात्रा पर TCS की दर घटाकर 2% कर दी गई है। सरकार ने कंटेंट क्रिएटरों के लिए AVGC लैब्स, पशुपालन लोन, काजू-कोको समर्थन और चंदन लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे और 3 नए AIIMS की स्थापना होगी।

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 17 दवाओं पर छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए SHE मार्ट्स और कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। बीड़ी, जूते, कपड़े निर्यात, बैटरी, CNG, बायोगैस और विदेश में पढ़ाई भी सस्ती होगी। शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का फोकस आम जनता की सुविधा, युवाओं के कौशल विकास और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर है।