न्यूज़ फ्लिक्स भारत। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदुषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार की सुबह AQI 400 के पार दर्ज किया गया है. वहीं, शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए आदेश के इस आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. मुकदमे के अलावा 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. GRAP-3 लागू होने के बाद प्रदेश में कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं. इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर लोगों को बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर चुकाना पड़ेगा.
बता दें कि ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा NCR राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बसों या टेम्पो यात्रियों को छोड़कर जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है उनको एंट्री दी जाएगी.
दिल्ली-NCR में शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू किया गया. AQI के खराब होने और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए योजना लागू की गई है. GRAP-3 के तहत, प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं जैसे सड़कों की मशीनीकृत सफाई को तेज करना, धूल दमन के साथ दैनिक पानी का छिड़काव किया जाना.
