बिक्रम सिंह मजीठिया को बैरक बदलने पर कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल बैरक बदलने की मांग पर मोहाली कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
मजीठिया ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी मौजूदा जेल बैरक की हालत ठीक नहीं है और उन्हें वहां जान का खतरा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें किसी दूसरी बैरक में स्थानांतरित किया जाए।
हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामले की गहन जांच जरूरी है। अदालत ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) को आदेश दिया है कि वह मजीठिया की जेल में मौजूदा स्थिति और सुरक्षा को लेकर पूरी रिपोर्ट पेश करें। अब सभी की निगाहें 25 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि मजीठिया को बैरक बदलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

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