Bihar

बिहार में स्कूल और धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस-मछली बिक्री पर लगाई गई रोक

बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों, मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक व भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह फैसला मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत खान-पान की पसंद का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए और दूषित उत्पादों से स्वास्थ्य को खतरा नहीं होना चाहिए।

शहरी विकास और आवास विभाग ने नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि वैध लाइसेंस के बिना चल रही मांस-मछली की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विभाग के अनुसार, कई दुकानों पर खुले और अस्वच्छ वातावरण में बिक्री हो रही है, जो स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा और किसी भी लाइसेंस धारक को छूट नहीं दी जाएगी। इस कदम से बच्चों और आम जनता को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी।