बिहार: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर नहीं लगेगी रोक

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 दस्तावेजों में आधार, ईसीआईसी और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए.

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